कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और परिणाम जारी होने के एक माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव करते हुए पांच आरक्षण देने की व्यवस्था की थी लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका की गई, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है. उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया तथा इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई.
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