वाराणसी सीरियल ब्लास्टः आतंकी वलीउल्लाह को फांसी या उम्रकैद फैसला आज-ब्लास्ट में 18 लोगों की हुई थी मौत


गाजियाबाद। वाराणसी में साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में शनिवार को दोषी करार दिए गए आतंकी वलीउल्लाह की सजा पर आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। सजा के मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शर्मा के अनुसार, सजा पर सुनवाई के लिए छह जून की तारीख तय की गई है। बता दें कि सात मार्च 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे और दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। बम धमाकों में 18 लोग मारे गए थे और 76 लोग घायल हुए थे। आतंकी वलीउल्लाह प्रयागराज की फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है। वाराणसी में अधिवक्ताओं ने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था।

अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए थे। उल्लेखनीय है कि वाराणसी में हुए बम धमाकों के बाद तीन एफआइआर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ दर्ज की गई थी। तीनों मामलों में वलीउल्लाह के अलावा बशीर, जकारिया, मुस्तफीज व मोहम्मद जुबैर आरोपित थे। मोहम्मद जुबैर 9 मई 2006 को जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। वह बागपत के टाडा गांव का रहने वाला था। वहीं बशीर, जकारिया और मुस्तफीज बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पुलिस इनको अभी तक नहीं पकड़ पाई है।

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