पंकज सिंह
आजमगढ़। 21 फरवरी को माहुल में हुए जहरीली शराब के तीन आरोपित के खिलाफ एसपी अनुराग ने बड़ा एक्शन लिया गया है। तीनों के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस के अनुसार, कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के पीने से 7 लोगो की मृत्यु हो गयी थी।
जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। आरोपितों के जमानत पर छूटने रकी संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर शनिवार को जिलाधिकारी़ द्वारा आरोपित
1. मो0 नईम पुत्र मों. सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला आजमगढ़।
2. मो0 फहीम पुत्रगण मो0 सईद निवासीगण रुपाईपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
3. शहबाज पुत्र रियाज निवासी कस्बा माहुल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन पाबंद किया गया तथा आदेश की प्रति अभियुक्तों को जिला कारागार आजमगढ में जाकर दिया गया।

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