पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत 9 दोष सिद्ध- 2 दिन बाद सुनाई जाएगी सजा


पंकज सिंह

आजमगढ़। सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में कोर्ट ने माफिया कुंटू सिंह समेत 9 पर दोष सिद्ध करते हुए दो दिन बाद सजा सुनाने का फैसला किया है। आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने कासंगज जेल में बंद कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों को दोष सिद्ध घोषित किया है।

दरअसल 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में सपा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ की तथा धु्रव सिंह कुंटू समेत समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान ,अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव ,राजेंद्र यादव ,रामप्रवेश ,मृत्युंजय, दिनेश ,कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की।

एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई। जबकि एक अन्य आरोपी कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान मुलजिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह और मोनू फरार हो गए। जबकि मोहम्मद रिजवान विजय यादव तथा बयान मुलजिम के बाद फरार हो गए।

अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू,यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह ,दिनेश सिंह उर्फ रंपत ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव ,संग्राम सिंह,दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण प्रदेश सरकार के विशेष संयोजक वरिष्ठ अधिकता लाल बहादुर सिंह स्वामीनाथ यादव वंश गोपाल सिंह रवि राय संतोष सिंह ने पैरवी की। मंगलवार को फैसले के बाद अब सभी आरोपितों के सजा अवधि निर्धारण का इंतजार है।

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