अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आजमगढ़ के 6 लोगों को फांसी व एक को आजीवन कारावास की सजा


2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास 


आजमगढ़। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल ब्लास्ट केस में जनपद के सात लोगों को भी शामिल घोषित किया गया है जिससे कारण जिले के आजमगढ़ शहर, सरायमीर और संजरपुर क्षेत्र में चर्चाओं का दौरा तेज हो गया है। इन कस्बों के कई युवकों को अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है। 



सरायमीर बीनापार निवासी अबुल बसर, संजरपुर निवासी मो. सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली सरायमीर निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली बदरका निवासी सैफूल रहमान, बदरका, कोट किला निवासी मो. जीशान, को फांसी की संजा सुनाई गई है। जबकि पारा सरायमीर निवासी मो. सादिक आजीवन कारावास की सजा मिली है। गुजरात पुलिस ने सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अबुल बशर इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन से जुड़ा है। वर्ष 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाका हुआ था। जिसें 59 लोग मारे गए थे।

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