आजमगढ़। घर में घुसकर स्नान कर रही महिला को बुरी तरह से मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को चार चार वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बीडी भारती ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता 24 जून 2015 को कि शाम छह बजे अपने घर में स्नान कर रही थी। तभी बुरी नीयत से अजय यादव पुत्र हीरा यादव, अनिल यादव तथा प्रहलाद यादव पुत्र गढ़ अमला यादव निवासी बरदह थाना बरदह पीड़िता के घर में घुस गये। पीड़िता के शोर करने पर उसे लोहे की रॉड व चाकू से बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता के शोरगुल पर आसपास के लोग जुट गए। तब हमलावर वहां से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों अजय, अनिल व प्रहलाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय तथा विक्रम पटेल ने पीड़िता तथा उसकी पुत्री के अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, उप निरीक्षक विज्ञानकर सिंह, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बालचंद तथा पंकज यादव को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय यादव, अनिल यादव तथा प्रहलाद यादव को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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