किसान, घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
लखनऊ। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने गुरूवार से बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने जा रही है। जो आगामी 30 नवंबर तक चलेगी। इस योजना के तहत दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक व घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को निजी टयूबवेल के बकाए पर सरचार्ज बिल्कल नहीं देना पडेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना में खासतौर से छोटे उपभोक्ताओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। शहर व गांव के दो किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू और वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही निजी नलकूप वाले किसानों के बकाए पर योजना के तहत शत-प्रतिशत सरचार्ज की छूट रहेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में जमा करने की भी सुविधा भी मिलेगी। वही दो किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता और दो से पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाए पर 50 फीसद सरचार्ज की छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा गांवों में सीएससी केंद्रों पर जाना होगा। पावर कारपोरेशन की वेबसाइट के माध्यम से भी योजना में आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत स्थाई रूप से कटे कनेक्शन, विवादित व न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने वितरण निगमों के अफसरों को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बकाएदारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कैंप व अभियान चलाएं। ऊर्जा मंत्री ने बकाएदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाएं ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। जन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना शुरू की गई हैं उनकी संख्या लगभग 1.91 करोड़ है। इन उपभोक्ताओं पर तकरीबन 27 हजार करोड़ रुपये की बकाएदारी है। योजना के तहत 30 सितंबर तक के बकाए पर सरचार्ज से छूट दी जाएगी।

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