16 साल पुराने केस में पूर्व सपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा...जानें क्या है मामला!


लखनऊ। प्रदेश के सीतापुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को 16 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह ने दो साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को धारा 147, 353, 337 के तहत दोषी पाया गया है। सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को धारा 147 में एक साल और धारा 353 में दो साल और धारा 357 के तहत तीन माह की सजा सुनाई गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 13 जुलाई 2008 का मामला है सीतापुर के तत्कालीन ईओ निहाल चंद ने दर्ज मुकदमा कराया था। कोर्ट ने नगर पालिका सीतापुर के चार कर्मचारियों को पक्ष द्रोही माना। चारों कर्मचारियों को धारा 344 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की। लोकसभा चुनाव के बीच सीतापुर के पूर्व विधायक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल को जमानत दे दी है। सपा के कद्दावर नेता राधेश्याम जायसवाल के ऊपर 16 साल पहले सरकारी कार्यों में बाधा और मारपीट के आरोप लगे थे। सबूतों और गवाहों के आधार पर एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। फिलहाल कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा किया है। बताया जाता है कि उनका कद सपा के अंदर बहुत बड़ा है। वह तीन बार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। वह सपा के टिकट पर चार बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी दुलारी देवी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। बताया जाता है कि राधेश्याम जायसवाल मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता हैं। यूपी सहित पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। छह चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और केवल एक चरण का मतदान बाकी है। अंतिम चरण के लिए एक जून को वोटिंग होगी। इससे पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। उनके कद्दावर नेता को 16 साल पुराने मामले में जेल भेज दिया गया है।

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