धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी...क्या पूर्व सांसद लड़ सकेंगे चुनाव?


जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई पूरी हो गई। यह सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अगले हफ्ते हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी इस याचिका में पूर्व सांसद ने अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट के फैसले के बाद अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगी तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि कोर्ट द्वारा सात साल की मिली सजा को लेकर पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका में पूर्व सांसद ने सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है। बता दें कि जौनपुर से बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से कृपाशंकर सिंह और सपा ने बाबू सिंह कुशावाहा को उम्मीदवार बनाया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन होगा और 25 मई को इस सीट पर मतदान होगा। बता दें कि जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में सात साल की सजा सुनाई थी और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था. अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल की सजा सुनाई गई थी।

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