आजमगढ़ः अधिवक्ता हत्याकांड में पूर्व मंत्री के बेटे को भी उम्रकैद...सात साल पहले हुई थी हत्या!


आजमगढ़। जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। शुक्रवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनाई। इसी मामले में अंगद यादव को भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।

थाना सिधारी पल्हनी स्थित कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राज नरायन सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह 19 दिसंबर 2015 की सुबह सात बजे घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। बौरहवा बाबा मंदिर के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।

मामले में मूसेपुर निवासी पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार को आरोपी बनाया गया था। आलोक यादव को छोड़कर अन्य आरोपियों के मामले का अदालत में निस्तारण हो चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी समेत चार गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हत्या के जुर्म में आरोपी आलोक यादव को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।




अंगद यादव और राजनारायन सिंह बहुत करीबी थे। राजनारायन सिंह ने ही अंगद यादव की बेटी का विवाह मुंबई के संपन्न परिवार में कराया था। बाद में लड़की के व्यवहार से परिवार वाले खुश नहीं थे। जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। इस मुकदमें को वापस लेने के लिए अंगद यादव ने राजनारायन सिंह पर दबाव बनाया था और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी।

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