अब दो साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, विधेयक को मिली मंजूरी


लखनउ। राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों को दो साल से पहले न हटाने संबंधी विधेयक को मंजूदी दे दी है। विधान सभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक-2022 को मंजूरी मिल गई है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक-2016 में ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए उनके खिलाफ एक वर्ष के बाद सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था थी। नई व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से लाया जा ता है तो यथास्थिति प्रमुख या अध्यक्ष इस रूप से पद धारण करने के आधे से अधिक प्रेरित माना जाएगा।

इसलिए एक साल के अंदर किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम दो तिहाई बहुमत होना चाहिए और इसकी अवधि दो साल की होगी।

Post a Comment

0 Comments