पीड़िता को मिल रही जान से मारने की धमकी
रायबरेली। जिले में सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत चार के विरुद्ध न्यायालय ने सामूहिक दुराचार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश सरेनी थानाध्यक्ष को दिया है. न्यायालय ने विवेचना कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है.
दरअसल, सरेनी थाना क्षेत्र की एक महिला ने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसके साथ सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह, करन सिंह व राघवेंद्र सूर्यवंशी ने 23 मई को सामुहिक दुराचार किया. साथ ही धमकी दे रहे थे कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे. इसके बाद पीड़िता ने दो जून को सरेनी थाने में किसी तरह पहुंच कर तहरीर दी. वहां पर पुलिस ने उसे 601 नंबर की पर्ची का टोकन दिया. साथ ही कहा कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की जाएगी. सरेनी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 13 जून को एसपी को रजिस्ट्री करके शिकायत भेजी.
इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पीड़िता ने अधिवक्ता संदीप अग्निहोत्री के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दायर की. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके अधिवक्ता ने छलकपट करके बिना मेरी सहमति के प्रार्थना पत्र में लिखे शब्द “और इतना कहते ही प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध उक्त विपक्षीगणों ने बनाया” को नीली कलम से काट दिया. इस तरह अधिवक्ता आरोपियों से मिल गए. इस तरह अधिवक्ता ने भी आरोपियों को मदद पहुंचाई. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी के विरुद्ध सरेनी थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है.
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