मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत



मऊ। एमपी एमएलए कोर्ट मऊ द्वारा बुधवार को सदर विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत गैंगस्टर के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने एक लाख के दो बंधपत्र पर शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। बताते चलें कि मऊ सदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह के भाई के हत्या के मुकदमे में गवाह रामसिंह मौर्य व उनके गनर की थाना दक्षिण टोला अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दिया गया था इसी मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य लोगों पर थाना दक्षिण टोला द्वारा गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था।

मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह द्वारा न्यायालय में यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त मुकदमे में 10 वर्ष की सजा है जबकि विधायक मुख्तार अंसारी इस मामले में 10 वर्ष से अधिक तक की अवधि जेल में बिता चुके हैं। तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय ने मुख्तार को रिहा करने का आदेश दिया। 

अभी मुख्तार अंसारी कि कई मुकदमों में जमानत होना बाकी है, जिसके कारण अभी मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी को धड़ाधड़ जमानत मिल रही है इससे यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के अच्छे दिन आ गए हैं।

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