पंकज सिंह
आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मई 18 की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद सिंह निवासी गंभीरवन थाना जहानगंज पीड़िता के घर में घुसा। उसे अकेली देखकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू के खेसारी देश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास तथा एक लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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