पूर्व विधायक पर FIR दर्ज करने का आदेश...फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप!



मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाँ. कृष्ण प्रताप सिंह ने विधानसभा क्षेत्र 355 मुहम्मदाबाद गोहाना से 14 वीं विधानसभा के सदस्य बने पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान पर जन्मतिथि में हेर फेर कर नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट को दिया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार हलधरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी गांव निवासी विनय कुमार पुत्र रामगुन प्रसाद ने सीजेएम न्यायालय में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें मुहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे बैजनाथ पासवान पुत्र मुखलाल निवासी कमालुद्दीनपुर थाना चिरैयाकोट को आरोपी बनाया। आरोप है कि विधानसभा मुहम्मदाबादगोहना 355 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पासवान पहली बार फरवरी सन् 2002 में 14 वीं विधानसभा के सदस्य विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने विधानसभा चुनाव के नामांकन में अपनी जन्मतिथि 3 अप्रैल 1957 भरा है, जो गलत एवं कूटरचित एवं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दाखिल करके चुनाव जीते थे। बैजनाथ पासवान माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सर्वाेदय इंटर कॉलेज अनूपपुर खेताबपुर जनपद गाजीपुर से सन 2005 में 10 वीं की परीक्षा पास किया। जिनका अनुक्रमांक 2531616 है। जिसमें उनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1987 अंकित है, तथा वह रेगुलर पढ़कर पास हुए। पहली बार 14वीं विधानसभा के सदस्य बनते समय उनकी उम्र 14 वर्ष 7 माह 26 दिन रही। आरोप है कि बैजनाथ पासवान ने फर्जी एवं कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर निर्वाचित हुए। सीजेएम ने मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट को दिया।

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