लखनऊ। राजधानी की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 17 फरवरी 2012 में यह मामला दर्ज हुआ था, जब वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थीं। उनके खिलाफ लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया था। उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी कैंट में चुनाव प्रचार कर रही थीं। लेकिन तय समय सीमा के बाद भी वह प्रचार कर रही थीं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था।
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