नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर...पार्टी करने से पहले जान लें ये नियम!



लखनऊ। पूरे देश में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है। हर कोई नए साल को खास और यादगार मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं 31 दिसंबर और नए साल के जश्न की तैयारियों पर पुलिस का पहरा रहने वाला है। यूपी की नोएडा पुलिस ने इन्हीं को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगाई गई हैं। आगामी 31 दिसंबर और एक जनवरी को प्रतिबंध लागू करने की शनिवार को घोषणा की। इस दौरान अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस टीम असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनाए हुए हैं। आदेश का पालन न करने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी.आदेश में कहा गया है कि जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो एक जनवरी तक जारी रहेंगे। इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस ने कहा उपरोक्त के मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर उचित व्यवस्था और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा। इस दौरान आप अगर पुलिस की चेतावनी को नजर अंदाज करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करेगी।

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