पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 14 को आजीवन कारावास, एक भगोड़ा घोषित

2006 में पूर्व विधायक व उनके अंगरक्षक की आवास के बाहर हुई थी हत्या


अलीगढ़।
बहुचर्तित मलखान सिंह हत्याकांड में सजा सुना दी गई है। मामले में बुलंदशहर जिला जज न्यायालय ने अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। एक अन्य को भगोड़ा घोषित किया गया है। अलीगढ़ जनपद के कद्दावर नेता व इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में सोमवार को बुलंदशहर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान कोर्ट में 14 अभियुक्त मौजूद थे। जबकि, एक आरोपी सोनू उपस्थित नहीं हुआ। उसे फरार घोषित करते हुए उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई है। 

एडीजीसी ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के क्वार्सी क्षेत्र की मान सरोवर कालोनी स्थित आवास के बाहर 30 मार्च 2006 की शाम इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह व उनके अंगरक्षक की हत्या की गई थी। जिसका मुकदमा उनके भाई दलवीर सिंह की ओर से दर्ज कराया गया और मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 18 आरोपी बनाए गए। गत शुक्रवार को मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिन्हें सोमवार को आजीवन कारावास सुनाया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

30 मार्च 2006 की शाम 5 बजे पूर्व विधायक मलखान सिंह व उनके गनर की उनके आवास के बाहर हत्या कर दी गई थी। पुलिस विवेचना में हत्या व हत्या की साजिश में तेजवीर सिंह गुड्डू सहित कुल 18 आरोपियों पर चार्जशीट दायर हुई थी। दो अभियुक्तों की मुकद्मे के दौरान मौत हो गई थी। एक अभियुक्त फरार चल रहा था। बुलंदशहर जिला जज न्यायालय ने मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सुखरावली हाल निवासी जापन हाउस, पूर्व ब्लाक प्रमुख गोंडा प्रदीप सिंह शहरी मदनगढ़ी गोंडा, पूर्व प्रधान जितेंद्र उर्फ जीतू चिंता की नगरिया गोंडा, संजीव उर्फ रॉबी कलाई हरदुआगंज, प्रेम सिंह कुशवाहा सासनी गेट, प्रदीप उर्फ अन्नू डोरी नगर छावनी, विशाल गौड़ नौरंगाबाद, भूपेंद्र गुप्ता गुरुद्वारा रोड सिविल लाइंस उपेंद्र उर्फ छोटू प्रीमियर नगर गांधीपार्क, अमित गुप्ता उर्फ अमिता मानिक चौक गांधीपार्क, सुनील उर्फ दाऊ, सोनू उर्फ सुरेश, लालू खां, शरीफ खां को दोषी करार दिया था। जबकि सोनू गौतम शहरी मदनगढ़ी गोंडा को भगोंड़ा घोषित किया गया है।

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