14 फरवरी से पूरी क्षमता से खुलेंगे दफ्तर- निगमों व स्थानीय निकायों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी आदेश जारी



लखनऊ। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी लागू होगी।

जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय

उन्होंने कहा है कि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालय बंद किए जाने व उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय लिया जाएगा। शासन ने कोविड संक्रमण बढ़ने पर सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोस्टर व्यवस्था लागू की थी। साथ ही गर्भवती व दिव्यांग कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है और संक्रमण दर भी घटकर करीब एक प्रतिशत रह गई है।

शत-प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने का आदेश

स्थिति में सुधार को देखते हुए शासन ने 14 फरवरी से सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर भीड़ न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सभी कर्मचारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखेंगे।

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